धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में खरीफ सीजन के दौरान धान की फसल पर कीट-व्याधियों के प्रभाव को देखते हुए कीटनाशक औषधियों की मांग और बिक्री में तेजी आई है। किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक उपलब्ध कराने और बिक्री में किसी भी तरह की अनियमितता रोकने के लिए कृषि विभाग ने विशेष अभियान चलाकर जिले के कीटनाशक विक्रय केंद्रों की लगातार जांच की जा रही है।
संचालक (कृषि) के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में कीटनाशक निरीक्षकों की टीम द्वारा विक्रय केंद्रों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। जांच के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं का सत्यापन किया जा रहा हैं। अनुविभागीय कृषि अधिकारी धमतरी और नोडल अधिकारी कीटनाशी गुण नियंत्रण, जिला धमतरी की अनुशंसा पर भटगांव स्थित मेसर्स गौरव कृषि केन्द्र एवं मेसर्स साहू कृषि केन्द्र के कीटनाशक विक्रय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है।
मेसर्स गायत्री कृषि केन्द्र भटगांव का लाइसेंस निरस्त
निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों में आवश्यक दस्तावेजों का समुचित संधारण नहीं किया जाना और निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप मूल्य सूची उपलब्ध एवं स्टॉक का प्रदर्शन नहीं किया जाना पाया गया। इसी प्रकार मेसर्स गायत्री कृषि केन्द्र, भटगांवने निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कीटनाशक व्यवसाय का संचालन नहीं किए जाने के कारण संबंधित कीटनाशक विक्रय लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। लाइसेंस निरस्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशकों का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा।
10 अन्य विक्रय केन्द्रों का भी किया गया निरीक्षण
कृषि विभाग द्वारा जिले में निरीक्षण की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में मेसर्स अंकित ट्रेडर्स धमतरी, राधा ट्रेडर्स धमतरी, शिव धारा कृषि केन्द्र धमतरी, सदगुरू कृषि केन्द्र देमार, दिवाकर कृषि केन्द्र देमार, धारणा कृषि केन्द्र बागतराई, गगन कृषि केन्द्र खम्हरिया, तेजल कृषि केन्द्र दानीटोला, साहू कृषि केन्द्र कलारतराई एवं प्रियांशु कृषि केन्द्र सेमरा बी का निरीक्षण किया गया।
कीटनाशक बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक
निरीक्षण के दौरान मेसर्स अंकित ट्रेडर्स, धमतरी में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कीटनाशक विक्रय पर प्रतिबंध की कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा बताया गया कि कारण बताओ नोटिस का जवाब प्राप्त होने के बाद उपलब्ध तथ्यों एवं नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए सतत निगरानी
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में कीटनाशकों की बिक्री एवं वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विक्रय केन्द्रों में निर्धारित अभिलेखों का संधारण, वैध लाइसेंस, अधिकृत उत्पादों की बिक्री, स्टॉक एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप व्यवसाय संचालन की जांच की जा रही है।
अधिकृत दुकानों से बिल लेकर ही खरीदें कीटनाशक
कृषि विभाग द्वारा किसानों से भी अपील की गई है कि, वे कीटनाशक खरीदते समय अधिकृत विक्रय केन्द्र से ही दवा लें, बिल अवश्य प्राप्त करें। बिना कृषि विशेषज्ञ की सलाह के किसी भी कीटनाशक का अनावश्यक अथवा अनुशंसित मात्रा से अधिक उपयोग न करें। अनियमितता अथवा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर कीटनाशक विक्रय किए जाने की जानकारी मिलने पर इसकी सूचना संबंधित कृषि अधिकारियों को दी जा सकती है।
नियमों के उल्लंघन पर कीटनाशक विक्रेताओं पर होगी सख्त कार्रवाई
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ,किसानों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।



