सूरजपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के सूरजपुर मानपुर स्थित कार्यालय में शासकीय कार्य कर रहे कनिष्ठ अभियंता (JE) के साथ गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने का गंभीर मामला सामने आया है। कनिष्ठ अभियंता की लिखित शिकायत पर सूरजपुर थाना पुलिस ने एक ही परिवार के तीन लोगों (पिता और दो बेटों) के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बंद दवाई दुकान का विद्युत कनेक्शन काटे जान पर भड़का गुस्सा कुछ महीने पहले ही आरोपी अंकुश गुप्ता पिता अनिल कुमार गुप्ता द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किए गए दवा विक्रय लाइसेंस को खाद्य औषधि विभाग द्वारा किया जा चुका है निरस्त।
पुलिस में दर्ज प्राथमिकी (FIR) के अनुसार, प्रार्थी अनुराग सिन्हा (35 वर्ष), निवासी सत्तीपारा (अम्बिकापुर), वर्तमान में सूरजपुर शहर वितरण केंद्र में कनिष्ठ अभियंता के रूप में पदस्थ हैं। 24 सितंबर को शाम लगभग 04:40 बजे वे अपने मानपुर कार्यालय में शासकीय कार्य निपटा रहे थे। इसी दौरान वार्ड नंबर 04, नमदगिरी रोड निवासी अनिल कुमार गुप्ता अपने दो बेटों—अंकुश गुप्ता और अंकुर उर्फ अंकित गुप्ता के साथ दफ्तर में घुसे।

तीनों ने आते ही आक्रोशित होकर पूछा कि उनकी दुकान का बिजली कनेक्शन काटने के लिए लाइनमैन को क्यों भेजा गया था। इस पर कनिष्ठ अभियंता ने शांत स्वभाव से समझाया कि वरिष्ठ कार्यालय से स्थायी विच्छेदन (Permanent Disconnection) का आदेश प्राप्त होने पर ही नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। यह सुनते ही तीनों आरोपी तैश में आ गए।
दफ्तर में हंगामा, सहकर्मियों ने कराया बीच-बचाव
आरोप है कि तीनों आरोपियों ने कनिष्ठ अभियंता के साथ मां-बहन की अभद्र गालियां देनी शुरू कर दीं और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होते देख कार्यालय में मौजूद सहकर्मियों—नवनीत सिंह, बी.एस. मरकाम और विक्रम सिंह ने तुरंत बीच-बचाव किया और आरोपियों को समझा-बुझाकर दफ्तर से बाहर निकाला।
पुलिस ने विभिन्न धाराओं में दर्ज किया मामला जल्द हो सकती है तीनों आरोपी की गिरफ्तारी
सूत्रों ने बताया पुलिस थाना सूरजपुर में पूर्व में भी कई विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी अंकुश गुप्ता,अंकित गुप्ता, पिताअनिल गुप्ता,एवं माता प्रमिला गुप्ता के विरुद्ध कई विभिन्न धाराओं में है अपराध दर्ज ।
घटना के तत्काल बाद कनिष्ठ अभियंता अनुराग सिन्हा ने सूरजपुर थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ लिखित आवेदन दिया। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी अंकुश गुप्ता, अंकुर उर्फ अंकित गुप्ता और अनिल कुमार गुप्ता के विरुद्ध सरकारी काम में बाधा डालने, गाली-गलौज करने और धमकी देने की कई विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। मामले की आगे की विवेचना सहायक उप निरीक्षक (ASI) मनोज कुमार पोर्ते द्वारा की जा रही है।



