जांजगीर-चांपा। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए शिक्षक के वीडियो के मामले में अब शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बलौदा विकासखंड के शासकीय नवीन प्राथमिक शाला परसदा (संजयनगर) में शराब पीकर स्कूल पहुंचने वाले सहायक शिक्षक एल.बी. ललित राम भारद्वाज को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 19 सितंबर 2026 को ललित राम भारद्वाज के शराब पीकर शाला में उपस्थित पाए जाने के संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलौदा के प्रतिवेदन पर कार्रवाई की गई। मामले में शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा निर्धारित समय में प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
विभाग ने शिक्षक के कृत्य को पदीय गरिमा के विपरीत, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार माना है।इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत ललित राम भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलौदा निर्धारित किया गया है। निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। आदेश की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय, कलेक्टर जांजगीर-चांपा सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।



