बलौदाबाजार। नौकरी लगाने का झांसा देकर रिश्तेदार से 2 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में भाटापारा शहर पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने युवक को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में ऑपरेटर के पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। नौकरी नहीं लगने के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की, जिसके आधार पर जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की है।
यह मामला वर्ष 2021 का है। डोंगरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बारगांव निवासी डिलेश कुमार साहू (30) ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसकी बहन गामिनी साहू और जीजा विरेन्द्र साहू ने उसे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में ऑपरेटर के पद पर नौकरी लगवाने का भरोसा दिया था। रिश्ते पर भरोसा करते हुए डिलेश ने 13 दिसंबर 2021 को दोनों को 2 लाख रुपये दे दिए। रकम लेने के बाद काफी समय बीत गया, लेकिन युवक की नौकरी नहीं लगी। जब बार-बार कहने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो डिलेश ने मामले की शिकायत पुलिस से की। शिकायत मिलने के बाद भाटापारा शहर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन आवेदन से जुटाए सबूत
जांच के दौरान पुलिस ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके अलावा बैंक खाते का स्टेटमेंट और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में किए गए ऑनलाइन आवेदन की पावती समेत अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 63/2025 दर्ज किया और धारा 420, 34 भादवि के तहत कार्रवाई शुरू की। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस के मुताबिक, 18 अगस्त 2026 को आरोपी पति-पत्नी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ और मेमोरेण्डम कथन के दौरान दोनों के द्वारा प्रार्थी से नौकरी लगवाने के नाम पर 2 लाख रुपये लेना स्वीकार किए जाने की बात पुलिस ने कही है।
दोनों आरोपी गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने विरेन्द्र साहू (34) निवासी महावीर वार्ड, भाटापारा, वर्तमान निवासी सड्डू रायपुर और गामिनी साहू (28) निवासी महावीर वार्ड भाटापारा/मिर्च चिल्हाटी, वर्तमान निवासी सड्डू रायपुर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई।



