गांजा तस्करों को 18-18 वर्ष का सश्रम कारावास
By Khaskhabar
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दुर्ग । कार में रखकर मादक पदार्थ गांजा ले जाते हुए पकड़े गये दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्रीमती सुनीता टोप्पो की कोर्ट ने आरोपी गुड्डू यादव एवं अखलेश लोधी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख)(।।)(ग) सहपठित धारा 29 के तहत 18-18 वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक-एक […]
दुर्ग । कार में रखकर मादक पदार्थ गांजा ले जाते हुए पकड़े गये दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्रीमती सुनीता टोप्पो की कोर्ट ने आरोपी गुड्डू यादव एवं अखलेश लोधी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख)(।।)(ग) सहपठित धारा 29 के तहत 18-18 वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

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