गांजा तस्करों को 18-18 वर्ष का सश्रम कारावास
By Khaskhabar
On
दुर्ग । कार में रखकर मादक पदार्थ गांजा ले जाते हुए पकड़े गये दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्रीमती सुनीता टोप्पो की कोर्ट ने आरोपी गुड्डू यादव एवं अखलेश लोधी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख)(।।)(ग) सहपठित धारा 29 के तहत 18-18 वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक-एक […]
दुर्ग । कार में रखकर मादक पदार्थ गांजा ले जाते हुए पकड़े गये दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्रीमती सुनीता टोप्पो की कोर्ट ने आरोपी गुड्डू यादव एवं अखलेश लोधी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख)(।।)(ग) सहपठित धारा 29 के तहत 18-18 वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

About The Author
Related Posts

Latest News
18 Sep 2025 08:26:26
जांजगीर-चांपा।पावरग्रिड के ग्राम तागा स्थित चांपा उपकेंद्र में हिन्दी पखवाड़े में 17 सितम्बर को कर्मचारियों एवं अधिकारी परिवार के सदस्यों...


