खनिज विभाग ने की अवैध परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच

बिलासपुर । कलेक्टर महोदय के आदेश पर खनि अमला बिलासपुर द्वारा ग्राम लोधीपारा, कोनी, सेंदरी, कछार, लोफंदी, मंगला, धुरीपारा, लोखंडी, निरतू, घुटकू, मोपका, गतौरा, जयराम नगर व मस्तूरी क्षेत्र मे रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच किया गया।  रात्रि के समय लोधीपारा, कोनी, सेंदरी, कछार, लोफंदी, मंगला, धुरीपारा, लोखंडी, निरतू, घुटकू […]

बिलासपुर । कलेक्टर महोदय के आदेश पर खनि अमला बिलासपुर द्वारा ग्राम लोधीपारा, कोनी, सेंदरी, कछार, लोफंदी, मंगला, धुरीपारा, लोखंडी, निरतू, घुटकू, मोपका, गतौरा, जयराम नगर व मस्तूरी क्षेत्र मे रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच किया गया। 

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रात्रि के समय लोधीपारा, कोनी, सेंदरी, कछार, लोफंदी, मंगला, धुरीपारा, लोखंडी, निरतू, घुटकू क्षेत्र में खनिज रेत का उत्खनन बंद होना पाया गया। 

गतौरा-जयराम नगर-मस्तूरी क्षेत्र में 2 हाईवा को खनिज रेत एवं 1 हाईवा को खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर/गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जप्तकर खनिज जांच चौकी लांवर (मस्तूरी) में अभिरक्षा में रखा गया है।

वाहन हाईवा के चालकों से पूछताछ करने में 2 वाहन चालकों ने खनिज रेत का लोडिंग शिवरीनारायण तथा 1 हाईवा वाहन चालक ने लो ग्रेड डोलोमाइट गिट्टी का लोडिंग अकलतरा दोनों जिला जांजगीर-चांपा से किया जाना बताया है।

वैध अभिवहन पास/रायल्टी पर्ची के बिना खनिजों का परिवहन किये जाने के कारण सभी वाहन चालकों/मालिकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71/खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। ज्ञात  हो कि एक दिन पूर्व 4 हाईवा व 1 ट्रेक्टर को खनिज रेत एवं 1हाईवा को गिट्टी के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जप्तकर प्रकरण दर्ज किया गया है।

इस प्रकार दो दिनों में 9 वाहनों को खनिजों के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज कर जप्त किया गया है। खनि अमला द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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